मकर संक्रांति पर नहीं लगेंगे मेले, प्रशासन ने लगाया रोक, आदेश जारी - कोरोनावायरस गाइडलाइन का होगा पालन
14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जिसे कई अन्य जगहों पर पोंगल लोहड़ी पतंगों का त्योहार खिचड़ी इत्यादि नामों से जाना जाता है
इस त्योहार पर लगने वाले मेलों पर कोरोना वायरस गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया है
- मकर संक्रांति पर नहीं लगेंगे मेले
- प्रशासन ने लगाया रोक
- आदेश जारी
- कोरोनावायरस गाइडलाइन का होगा पालन
इसके संबंध में स्थानीय प्रशासन कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट चितरंगी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2022 को एक आदेश जारी किया गया
मध्यप्रदेश शासन एवं कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली द्वारा कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देश के अनुसार तहसील चितरंगी के ग्राम वर्दी, सोन नदी संगम, खटाई, चितावल, गढ़वा घाट एवं दूधमनिया मंदिर, पौड़ी, कपूरदेयी में लगने वाले मकर संक्रांति मेला तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा
इस आदेश को तमाम प्रतिलिपि अन्य जगह भी भेजी गई है
- जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट महोदय सिंगरौली की ओर सूचनार्थ
- पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ
- अनुविभागीय अधिकारी तहसील चितरंगी मोरवा देवसर की ओर सूचनार्थ
- तहसीलदार नायब तहसीलदार चितरंगी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- राजस्व निरीक्षक मंडल चितरंगी दूध मनिया घोरावल मौहरिया की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित
- थाना प्रभारी चितरंगी गढ़वा मोरवा देवसर बरगवां की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- सभी पटवारी हल्का की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
उपखंड मजिस्ट्रेट चितरंगी
जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश
उपरोक्त आदेश को देखते हुए स्थानीय लोगों में असंतोष और आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है कि प्रशासन द्वारा ना तो चुनाव करवाई जा रही है और ना ही त्योहारों पर लगने वाले मेलो को लगा जा रहा है सभी पर प्रतिबंध लगाना जनता के लिए असंतोष जायज है
प्रशासन के इस आदेश पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं