खेत की मेड़ पर तार लगाया तो खैर नहीं - कलेक्टर द्वारा जारी किया गया आदेश
कलेक्टर सिंगरौली द्वारा एक आदेश निकाल कर यह बताया गया कि करंट लगाकर पालतु एवं जंगली पशुओं को मारने की शिकायतें आ रही हैं जिसके कारण यह आदेश जारी किया जा रहा है
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
सिंगरौली,
आदेश दिनांक 8 नवम्बर, 2024
- (अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)
- कमांक/ 1०५५/आर.डी.एम./2024, पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा पत्र कमांक/
- पु०अ०/सिंगरौली/स्टेनो/एम-13692/2024 दिनांक 06.11.2024 के माध्यम से प्रतिवेदित
"जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत किसानों के द्वारा खेतों में अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिये मेड़ों पर लगी तार फेंसिंग में बिजली का करंट लगा दिये जाने से उसकी चपेट में आने के कारण आमजन एवं जानवरों की मृत्यु होने की दुःखद घटनायें लगातार प्रकाश में आ रही हैं।" पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा किसानों को खेतों की मेडों पर अवैधानिक रूप से बिजली का करंट लगाये जाने से रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। 2- प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार किसानों के द्वारा फसलों को जंगली जानवरों से बचाने एवं जंगली सुअरों को मारने के उद्देश्य से बिछाये गये हाई वोल्टेज बिजली के तार के चपेट में आने से किसानों एवं आमजन की मृत्यु की घटनायें घटित हुई है। खुले तार के उपयोग से गंभीर दुर्घटनाएं घटित होने की आशंका रहती है साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार किसानों को खेतों की मेडों पर अवैधानिक रूप से बिजली का करंट लगाये जाने से रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3- अतएव मैं चन्द्र शेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सिंगरौली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं :-
1. सम्पूर्ण सिंगरौली जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति फसलों को जंगली जानवरों से
बचाने के लिये खेतों की मेडों पर अवैधानिक रूप से बिजली का करंट नहीं लगायेगा।
2. सम्पूर्ण सिंगरौली जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों को मारने/
शिकार करने के लिये अवैधानिक रूप से बिजली का करंट नहीं लगायेगा।
4- यह आदेश सम्पूर्ण सिंगरौली जिले के सीमा क्षेत्र में दिनांक 08.11.2024 से दिनांक 06.01.2025 तक प्रभावशील रहेगी। 5- चूंकि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की
तामीली सम्यक समय में प्रत्येक व्यक्ति को किया जाना एवं सुनवाई किया जाना संभव नहीं है, अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 की उपधारा (2) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
1| Page
विशेष परिस्थितियों में आवेदक को आदेश के अंतर्गत लागू शर्तों में छूट दिया जा सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6- मैं यह आदेश देता हूं कि इस आदेश की सूचना सिंगरौली जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुनादी के द्वारा दी जावे तथा आदेश की एक-एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय जिला सिंगरौली, समस्त तहसील कार्यालय जिला सिंगरौली, समस्त कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय जिला सिंगरौली, समस्त पुलिस याना जिला सिंगरौली, समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल एवं क्षेत्र के अन्य सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर प्रदर्शित की जावे।
7- यह आदेश आज दिनांक 08 नवम्बर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।
(चन्द्र शेखर शुक्ला)
जिला दण्डाधिकारी
जिला-सिंगरौली (म०प्र०) सिंगरौली दिनांक 8 नवम्बर, 2024